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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगी 3 हजार रुपए मासिक पेंशन
उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा कसुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना में पात्र अभ्यर्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तीन हजार प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त देय होगी। राज्य बीमा एवं प्राविधायी निधि विभाग की संयुक्त निदेशक श्वेता तिवारी ने बताया कि 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों के पंजीयन का कार्य विभागीय कार्यालय पटेल सर्किल में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक किया जा रहा है। योजना के लिए पात्रता आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना मासिक आय 15 हजार रुपए से अधिक नहीं होना है। पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड, स्वयं एवं नामिनी का आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की प्रति साथ लाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी के वेतन से किसी प्रकार की ईपीएफ अथवा आयकर कटौती नहीं होनी चाहिए। पंजीयन के बाद 60 वर्ष की आयु तक लाभार्थी के बैंक खाते से 100 रुपये प्रतिमाह की राशि अंशदान के रूप में जमा होगी। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, कामगारों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए ही लागू है।
